इस बार के पंचायती चुनाव में ही नहीं लड़ पाएंगे 2 से ज़्यादा बच्चे वाले, शैक्षिक योग्यता भी निर्धारित

  • 5 years ago
उत्तराखंड विधानसभा ने बहुप्रतीक्षित पंचायती राज विधेयक को पारित कर ही दिया. अबसे प्रदेश में 2 से ज़्यादा बच्चों वाले प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. पंचायती राज संशोधन बिल में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यता भी निर्धारित कर दी गई है. जनरल कैटेगरी के लिए चुनाव लड़ने की शैक्षिक योग्यता 10वीं और रिज़र्व कैटिगरी के लिए 8वीं होगी. विधेयक के मसौदे में 300 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया था यानि कि कानून बनने के 300 दिन बाद कोई प्रत्याशी तीसरा बच्चा होने पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाता लेकिन अब ये एक्ट आने के साथ लागू हो जाएगा. इसका अर्थ यह हुआ कि हरिद्वार के अलावा बाकी नगर पंचायतों के सितंबर में होने वाले पंचायती चुनावों में ये प्रावधान लागू होंगे.

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