तत्कालीन एसपी राजेश मीणा सहित सभी 15 आरोपी बरी
बहुचर्चित एसपी मंथली प्रकरण: अभियोजन पक्ष अपराध साबित करने में नाकाम
अजमेर. बहुचर्चित एसपी मंथली प्रकरण के करीब 12 साल पुराने मामले में एसीबी अदालत के न्यायाधीश महावीर प्रसाद गुप्ता ने अजमेर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल सहित ग्यारह थानेदारों व दो अन्य को मंगलवार को सुनाए 284 पृष्ठीय फैसले में बरी कर दिया। पुलिस के लचर अनुसंधान के चलते कड़ी से कड़ी नहीं जोड़ पाने व विधिक प्रावधानों की पालना नहीं करने के आधारों पर आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है।
आईपीएस राजेश मीणा वर्तमान में पुलिस मुख्यालय में आईजी (सिक्योरिटी- इंटेलीजेंस) के पद पर पदस्थापित हैं। आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में फिलहाल तत्कालीन एसपी मीणा के खिलाफ एसीबी की अदालत में प्रकरण विचाराधीन है। आठ अन्य विभिन्न स्थानों पर पदस्थापित हैं। चार अन्य पुलिस अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 2 जनवरी 2013 को तत्कालीन एसपी राजेश मीणा पर दलाल रामदेव ठठेरा के मार्फत थानेदारों से मंथली वसूली के मामले में एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया था।
अजमेर. बहुचर्चित एसपी मंथली प्रकरण के करीब 12 साल पुराने मामले में एसीबी अदालत के न्यायाधीश महावीर प्रसाद गुप्ता ने अजमेर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल सहित ग्यारह थानेदारों व दो अन्य को मंगलवार को सुनाए 284 पृष्ठीय फैसले में बरी कर दिया। पुलिस के लचर अनुसंधान के चलते कड़ी से कड़ी नहीं जोड़ पाने व विधिक प्रावधानों की पालना नहीं करने के आधारों पर आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है।
आईपीएस राजेश मीणा वर्तमान में पुलिस मुख्यालय में आईजी (सिक्योरिटी- इंटेलीजेंस) के पद पर पदस्थापित हैं। आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में फिलहाल तत्कालीन एसपी मीणा के खिलाफ एसीबी की अदालत में प्रकरण विचाराधीन है। आठ अन्य विभिन्न स्थानों पर पदस्थापित हैं। चार अन्य पुलिस अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 2 जनवरी 2013 को तत्कालीन एसपी राजेश मीणा पर दलाल रामदेव ठठेरा के मार्फत थानेदारों से मंथली वसूली के मामले में एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया था।