चिन्मयानंद यौन शोषण आरोपों से बरी II सपा समेत विपक्ष ने उठाए कोर्ट के फैसले पर सवाल

  • 3 years ago
पूर्व मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की छात्रा से यौन संबंध बनाने और उसे अपनी कस्टडी में रखने के मामले में राजधानी लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने सबूतों के अभाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद उर्फ कृष्णपाल सिंह को अश्लीलता, अश्लील वीडियो बनाने समेत तमाम आरोपों से बरी कर दिया है. फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाया. चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह ने कहा कि रेप मामले में चिन्मयानंद को कोर्ट ने बरी किया है ,एमपी एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी.दरअसल, 27 अगस्त 2019 को एलएलएम की एक छात्रा के पिता ने शाहजहांपुर के थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी. एफआईआर के मुताबिक पीड़िता एलएलएम कर रही थी और कॉलेज के हॉस्टल में ही रहती थी. एफआईआर में आगे कहा गया कि 23 अगस्त से उसका मोबाइल बंद था और फेसबुक पर उसका एक वीडियो उसके पिता ने देखा जिसमें छात्रा स्वामी चिन्मयानंद और अन्य लोगों पर उसका और अन्य छात्राओं का शारीरिक शोषण करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा रही थी

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