Supreme Court: अगर बनाया नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध तो माना जाएगा रेप । वनइंडिया हिंदी

  • 7 years ago
Supreme Court on Wednesday criminalised sex between a man and his underage wife provided the woman files a complaint within a year, a landmark order that fixes the age of consent at 18 for all girls.

नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना रेप का अपराध है. कोर्ट ने फैसले में कहा है कि सहमति से सेक्स करने की उम्र बनाने को कम नहीं किया जा सकता है. 15 से 18 साल की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना रेप की श्रेणी में आएगा.

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